लखनऊ, 11 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते सप्ताहांत शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाकर 69,683 वाहनों की जांच की और 2,654 चालकों पर जुर्माना लगाया। पुलिस के एक बयान के अनुसार, अभियान के दौरान 2.65 करोड़ रुपये के चालान जारी किए गए।
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशन में नौ और 10 मई को चलाए गए इस अभियान की निगरानी जिला नोडल यातायात अधिकारियों और क्षेत्राधिकारियों ने परिवहन विभाग के समन्वय से की।
पुलिस के अनुसार, राज्य में 2023 में हुई 8.61 फीसदी, 2024 में हुई 6.05 फीसदी और 2025 में हुई 3.51 फीसदी सड़क दुर्घटनाओं के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाना जिम्मेदार था।
पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान सभी टोल प्लाजा पर टॉर्च, रिफ्लेक्टिव जैकेट, बॉडी-वियर कैमरा, लाउडस्पीकर और ब्रेथ एनालाइजर से लैस विशेष दल तैनात किए गए।
उसने बताया कि इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने परिवार के साथ यात्रा कर रही महिलाओं से बात कर उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी सुनीं।
शराब पीकर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा-185 के तहत दंडनीय है। पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना या छह महीने तक की कैद, जबकि दोबारा पकड़े जाने पर 15,000 रुपये जुर्माना या दो साल तक की कैद का प्रावधान है।
भाषा
आनन्द पारुल
पारुल