उप्र: डॉ. घनश्याम तिवारी हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रक़ैद की सजा

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उप्र: डॉ. घनश्याम तिवारी हत्याकांड के दो दोषियों को उम्रक़ैद की सजा

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  • Publish Date - March 24, 2026 / 04:43 PM IST,
    Updated On - March 24, 2026 / 04:43 PM IST

सुलतानपुर, 24 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एक अदालत ने तीन वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए दो अभियुक्तों को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों पर जुर्माता भी लगाया गया।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि डॉ. घनश्याम तिवारी हत्याकांड में मंगलवार को अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) संध्या चौधरी ने मुख्य अभियुक्त अजय नारायण सिंह और सह-अभियुक्त दीपक सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने दोनों पर कुल 1.90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह धनराशि मृतक की पत्नी निशा तिवारी को दी जाएगी।

निशा तिवारी के अधिवक्ता संतोष कुमार पाण्डेय ने बताया कि अदालत ने पिछले सप्ताह बुधवार को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया था और मंगलवार को सजा की तारीख तय की थी।

अधिवक्ता के मुताबिक, 23 सितंबर 2023 को लंभुआ थाना क्षेत्र के सखौली कला गांव निवासी डॉ. घनश्याम तिवारी की कोतवाली नगर क्षेत्र के नरायनपुर गांव में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

उनकी पत्नी निशा तिवारी ने इस संबंध में कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने इस मामले में नरायनपुर गांव के अजय नारायण सिंह, उसके पिता जगदीश नारायण सिंह, चचेरे भाई विजय नारायण सिंह और मायंग गांव के निवासी दीपक सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

अधिवक्ता ने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोपी जगदीश नारायण सिंह, विजय नारायण सिंह की मौत हो गयी और अजय नारायण सिंह व दीपक सिंह के खिलाफ मुकदमा जारी रहा।

अदालत ने मंगलवार को अजय नारायण सिंह पर 1.20 लाख रुपये और दीपक सिंह पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र