देवरिया (उप्र) चार नवंबर ( भाषा) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की एक अदालत ने हत्या के करीब दो दशक पुराने एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह की अदालत ने शनिवार को हत्या के आरोपी प्रभुनाथ शर्मा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने का आदेश पारित किया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ( एडीजीसी) मनीष सिंह ने बताया कि नौ जून 1993 को अभियुक्त प्रभुनाथ शर्मा और अख्तर हुसैन अंसारी ने देवरिया शहर के भीकमपुर रोड पर अमर ज्योति चौराहे के समीप पुरानी रंजिश की वजह से कृष्ण कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए थे।
एडीजीसी ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अख्तर हुसैन अंसारी की मृत्यु हो गई।
उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षो के तर्क सुनने और मौजूद साक्ष्यों के आधार पर प्रभुनाथ शर्मा को सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द राजकुमार जितेंद्र
जितेंद्र