उप्र : नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा

उप्र : नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा

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  • Publish Date - November 19, 2025 / 03:26 PM IST,
    Updated On - November 19, 2025 / 03:26 PM IST

वाराणसी (उप्र), 19 नवंबर (भाषा) वाराणसी की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इरशाद को आठ साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और उसकी हत्या का दोषी पाया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बाल संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश विनोद कुमार ने मंगलवार को यह सजा सुनाई।

जायसवाल ने बताया कि 24 दिसंबर, 2024 को रामनगर थाना क्षेत्र में कुछ सामान लेने निकली एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था। अगले दिन बहादुरपुर के एक प्राथमिक विद्यालय परिसर में उसका शव मिला था।

जायसवाल के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

पुलिस जांच में स्थानीय निवासी इरशाद की संलिप्तता का पता चला। पुलिस मुठभेड़ के बाद इरशाद को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसके पैर में गोली लगी थी।

अदालत ने 18 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए इरशाद के कृत्यों को अमानवीय और समाज के लिए बेहद हानिकारक बताया और उसे मौत की सजा सुनाई गई।

भाषा सं जफर

शफीक

शफीक