उप्र: बच्चे की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के दोषी तीन लोगों को उम्रकैद की सजा

उप्र: बच्चे की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के दोषी तीन लोगों को उम्रकैद की सजा

उप्र: बच्चे की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने के दोषी तीन लोगों को उम्रकैद की सजा
Modified Date: February 13, 2026 / 11:13 pm IST
Published Date: February 13, 2026 11:13 pm IST

बांदा, 13 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने छह साल के एक बच्चे की गला दबाकर हत्या करने और शव को कुएं में फेंकने के तीन आरोपियों को शुक्रवार को दोष करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दोषी करार दिये गये आरोपियों में दो सगे भाई हैं।

अभियोजक पक्ष के वकील जयप्रकाश साहू ने बताया कि विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (ईसी एक्ट) के न्यायाधीश श्रीपाल सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पप्पू माली, उसके सगे भाई सोनू माली और बाला प्रसाद कुशवाहा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने तीनों दोषियों पर 18-18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

साहू ने बताया कि घटना 11 नवंबर 2020 की शाम छह बजे की है।

उन्होंने बताया कि बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र की निवासी महिला ममता ने 12 नवंबर 2020 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका बेटा करन उर्फ बाबू (छह) निम्नीपार मोहल्ला निवासी पप्पू माली के साथ 11 नवंबर की शाम छह बजे गया था, तब से वापस नहीं लौटा।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

उन्होंने बताया कि पप्पू माली की निशानदेही पर 13 नवंबर को करन का शव एक कुएं से बरामद कर लिया गया।

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान घटना में पप्पू माली के सगे भाई सोनू माली और बाला प्रसाद कुशवाहा का नाम भी सामने आया था।

भाषा सं. सलीम जितेंद्र

जितेंद्र


लेखक के बारे में