संविधान के उल्लंघन के लिए अलबानिया की संसद ने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया

संविधान के उल्लंघन के लिए अलबानिया की संसद ने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया

संविधान के उल्लंघन के लिए अलबानिया की संसद ने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया
Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 pm IST
Published Date: June 9, 2021 2:07 pm IST

तिराना (अलबानिया), नौ जून (एपी) अलबानिया की संसद ने राष्ट्रपति इलिर मेता पर संविधान के उल्लंघन के लिए बुधवार को महाभियोग चलाया और उन्हें पद से हटा दिया।

संसद के एक विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति को पद से हटाने के समर्थन में 104 मत पड़े जबकि विरोध में सात वोट पड़े और तीन सांसद अनुपस्थित रहे। अलबानिया की संसदीय अदालत से तीन महीने के अंदर अंतिम मंजूरी मिल गई।

संसदीय जांच की एक रिपोर्ट में कहा गया कि मेता ने 25 अप्रैल के संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान सत्तारूढ़ सोशलिस्ट के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ संविधान का उल्लंघन किया। रिपोर्ट में कहा गया कि मेता ने 16 अनुच्छेदों का उल्लंघन किया और हिंसा को भड़काया।

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मेता का पद मुख्यत: रस्मी और गैर राजनीतिक है। उन्होंने प्रधानमंत्री इदी रामा पर सभी विधायी, प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियां अपने हाथों तक सीमित रखने के आरोप लगाए थे।

एपी नीरज पवनेश

पवनेश


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