मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति को धनशोधन के मामले में 20 साल की कैद

मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति को धनशोधन के मामले में 20 साल की कैद

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  • Publish Date - October 6, 2020 / 11:29 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

माले, छह अक्टूबर (एपी) मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को धनशोधन और गबन के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है।

अदीब ने अदालत में स्वीकार किया था कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के आदेशों के तहत धनशोधन और गबन जैसे अपराध को अंजाम दिया।

अदालत ने अदीब पर 1,29,800 डॉलर का जुर्माना भी लगाया।

वर्ष 2013 से 2018 के बीच पूर्व राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम के शासन के दौरान अदीब 2015 में कुछ समय के लिए देश के उपराष्ट्रपति रहे।

उन्हें 2016 में कई आरोपों में 33 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इन आरोपों में यामीन की नौका में विस्फोट की साजिश रचने का आरोप भी शामिल था जिसमें पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी घायल हो गई थीं। 2018 के चुनाव में यामीन की हार के बाद अदीब को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

नए राष्ट्रपति इब्राहीम मोहम्मद सालेह के शासन में अदीब के खिलाफ कई मामलों की समीक्षा की गई।

अदीब ने अपनी रिहाई के बाद पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि वह यामीन के साथ भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल थे।

उन्होंने धनशोधन और गबन के सभी आरोपों को स्वीकार करते हुए कहा कि वह दोबारा जेल भेजे जाने को लेकर चिंतित नहीं हैं।

यामीन धनशोधन के मामले में पांच साल कैद की सजा काट रहे हैं।

एपी नेत्रपाल मनीषा

मनीषा