नीदरलैंड: अदालत ने सरकार को कर्फ्यू हटाने का दिया आदेश

नीदरलैंड: अदालत ने सरकार को कर्फ्यू हटाने का दिया आदेश

नीदरलैंड: अदालत ने सरकार को कर्फ्यू हटाने का दिया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 pm IST
Published Date: February 17, 2021 4:45 am IST

हेग (नीदरलैंड), 17 फरवरी (एपी) नीदरलैंड की एक अदालत ने सरकार को पिछले महीने कोविड-19 से निपटने के लिए लगाए गए कर्फ्यू को हटाने का आदेश देते हुए कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन को प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है।

हालांकि अपीलीय अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश के बाद कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई होने तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट ने लोगों से रात नौ बजे से सुबह साढ़े चार बजे तक अपने-अपने घरों में रहने के नियम का पालन करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह बेहद आवश्यक है कि हम जितना संभव हो सामाजिक दूरी बनाकर रखें, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसलिए कृपया कोविड-19 के नियमों का पालन करें। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए इन नियमों का पालन करें।’’

हेग की जिला अदालत ने अपने लिखित बयान में कर्फ्यू को ‘‘कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन’’ बताया। यह परोक्ष रूप से लोगों के समूह में एकत्रित होने और प्रदर्शन करने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

अदालत की एकल पीठ ने कहा, ‘‘इसके लिए निर्णय लेने की एक बेहद सचेत प्रक्रिया की जरूरत है।’’

सरकार ने पिछले सप्ताह देश में लगे कर्फ्यू को मार्च तक बढ़ा दिया था। नीदरलैंड में कुछ सप्ताह से कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट आई है। देश में अब तक वायरस से करीब 15,000 लोगों की मौत हुई है।

एपी निहारिका सुरभि

सुरभि


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