पाकिस्तान: एनए ने सांसदों की संपत्तियों की गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया

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पाकिस्तान: एनए ने सांसदों की संपत्तियों की गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला विधेयक पारित किया

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  • Publish Date - January 21, 2026 / 08:34 PM IST,
    Updated On - January 21, 2026 / 08:34 PM IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 21 जनवरी (भाषा) पाकिस्तान संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली (एनए) ने बुधवार को उस विधेयक को पारित कर दिया, जिसके तहत सांसदों और विधायकों की संपत्तियों को गोपनीय रखने का प्रावधान है ताकि उनकी जानकारी सार्वजनिक होने से उन्हें कोई खतरा न हो।

जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के विरोध के बीच इस विधेयक को पारित किया गया।

मौजूदा कानून के अनुसार, राष्ट्रीय संसद और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को हर साल 31 दिसंबर तक पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) को अपनी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होता है।

चुनाव अधिनियम की धारा 138 के तहत, निर्वाचन आयोग आधिकारिक राजपत्र में उनकी संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रकाशित करता है, जिसमें उनके जीवनसाथी और आश्रित बच्चों की संपत्ति और देनदारियों का विवरण भी शामिल है।

एनए ने चुनाव अधिनियम की धारा 138 में संशोधन करते हुए एक प्रावधान जोड़कर चुनाव संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया।

इस प्रावधान के अनुसार, किसी सांसद द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष या सीनेट के अध्यक्ष ईसीपी को उस सदस्य की संपत्ति का विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने से रोक सकते हैं, यदि इससे उस व्यक्ति या उसके परिवार के ‘‘जीवन या सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है’’।

संशोधन में यह प्रस्ताव है कि यह प्रतिबंध एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा और इसके लिए ईसीपी को गोपनीय रूप से ‘‘संपत्तियों और देनदारियों का एक पूर्ण और सही विवरण’’ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इस विधेयक को कानून बनने से पहले ऊपरी सदन ‘सीनेट’ की सहमति और राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव