पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पार्क लेन और थट्टा जलापूर्ति मामलों में अभ्यारोपित

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पार्क लेन और थट्टा जलापूर्ति मामलों में अभ्यारोपित

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  • Publish Date - October 5, 2020 / 01:35 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:37 PM IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, पांच अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को सोमवार को भ्रष्टाचार के दो मामलो में अभ्यारोपित किया। एक सप्ताह पहले ही उन्हें धनशोधन के एक बड़े मामले में अभ्यारोपित किया गया था ।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह अध्यक्ष और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो के पति जरदारी (63) ने अदालत में कहा कि वह बेगुनाह हैं।

सुनवाई के दौरान जवाबदेही अदालत ने पार्क लेन मामले में 19 अन्य आरोपियों को भी अभ्यारोपित किया और थट्टा जलापूर्ति मामले में 15 अन्य को अभ्यारोपित किया।

अदालत ने 28 सितंबर को धनशोधन के एक बड़े मामले में जरदारी और उनकी बहन फरयाल ताल्पर को अभ्यारोपित किया था।

पार्क लेन मामले में जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो पर बिचौलियों के जरिए इस्लामाबाद में बहुत ही सस्ते दामों पर 307 एकड़ बेशकीमती जमीन खरीदने का आरोप हैं।

थट्टा जलापूर्ति मामले में एक निजी ठेकेदार को अवैध रूप से परियोजना का ठेका दिया गया था। धनशोधन मामले में पूर्व राष्ट्रपति और अन्य आरोपी ने गलत तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति का कथित धनशोधन करने के लिए फर्जी खातों का इस्तेमाल कियाा ।

अदालत ने इन तीनों मामलों में बरी किये जाने की जरदारी की अर्जी खारिज कर दी।

जरदारी को पिछले साल राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और महीनों तक जांच की एवं मेडिकल आधार पर दिसंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया।

जरदारी ने कहा कि उनके विरूद्ध ये आरोप प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी द्वारा बदनाम करने के लिए चलाया गया एक अभियान है।

भाषा

राजकुमार उमा

उमा

राजकुमार