​सुप्रीम कोर्ट का फैसला: विवादित हिस्से का बंटवारा नहीं होगा, राम मंदिर बनाने के आदेश कोर्ट ने दिए..

​सुप्रीम कोर्ट का फैसला: विवादित हिस्से का बंटवारा नहीं होगा, राम मंदिर बनाने के आदेश कोर्ट ने दिए..

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  • Publish Date - November 9, 2019 / 05:06 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

नई दिल्ली। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला आ गया है। सीजेआई रंजन गोगोई ने अपने फैसले में है कि बाबरी मस्जिद खाली जगह में नहीं बनी थी। नीचे विशालकाय रचना थी। वहीं, नीचे जो संरचना थी वो इस्लामिक संरचना नहीं थी। कोर्ट ने कहा है कि हिंद अयोध्या को राम का जन्म स्थान मानते है। आस्था और विश्वास का केन्द्र है।

कोर्ट ने कहा है कि विवादित हिस्से का बंटवारा नहीं होगा, मुस्लिम को

मुस्लिम पक्षकार हक का दावा साबित नहीं कर पाया

हिंद अयोध्या को राम का जन्म स्थान मानते है

राम मंदिर बनाने के आदेश कोर्ट ने दिए है।

22 दिसंबर 1949 को मूर्ति रखी गई थी।
. सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है।
. मस्जिद कब बनी इससे फर्क नहीं पड़ता है।
. नमाज की जगह को मज्जिद मामना से इनकार नहीं है।
. यह सरकारी जगह है।
. निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज हो गया हैै।
. रामलला को मुख्य पक्षकार माना है।

 

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