ब्रिटेन: जनगणना के खाके में सिख समूह का विकल्प देने की मांग से संबंधित याचिका खारिज

ब्रिटेन: जनगणना के खाके में सिख समूह का विकल्प देने की मांग से संबंधित याचिका खारिज

ब्रिटेन: जनगणना के खाके में सिख समूह का विकल्प देने की मांग से संबंधित याचिका खारिज
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST
Published Date: November 7, 2020 2:21 pm IST

(अदिति खन्ना)

लंदन, सात नवंबर (भाषा) लंदन उच्च न्यायालय ने ब्रिटेन में 2021 में होने वाली जनगणना में सिख जातीय समूह का विकल्प नहीं दिए जाने को चुनौती देने वाली एक ब्रिटिश सिख समूह की याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति अखलाक चौधरी ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हाल ही में तैयार जनगणना खाके में लोगों को सिख के तौर पर अपनी जातीय पहचान बताने से नहीं रोका जाएगा।

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अदालत के फैसले में कहा गया है, ”जहां तक विकल्प की बात है, मैं याचिकाकर्ता के लिये, सिख जातीय समूह का विकल्प होने के महत्व को कम करके नहीं आंक रहा हूं। हाल ही में तैयार किए गए जनगणना खाके में किसी भी व्यक्ति को अपनी जातीय पहचान सिख के रूप में बताने से रोका नहीं जा सकता। ऑनलाइन संस्करण में लोगों के लिये यह विकल्प मौजूद रहेगा।”

अदालत ने कहा, ”सरकार के फैसले को चुनौती देना ठीक नहीं है। इसके चलते नीति-निर्माताओं का काम बीच में ही रोकना पड़ेगा।”

ब्रिटेन के सिख फेडरेशन नामक समूह ने यह याचिका दायर की थी।

भाषा

जोहेब अविनाश

अविनाश


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