अमेरिका: संघीय न्यायाधीश ने 39 देशों के लिए लागू ट्रंप की आव्रजन नीति रद्द की

अमेरिका: संघीय न्यायाधीश ने 39 देशों के लिए लागू ट्रंप की आव्रजन नीति रद्द की

अमेरिका: संघीय न्यायाधीश ने 39 देशों के लिए लागू ट्रंप की आव्रजन नीति रद्द की
Modified Date: June 5, 2026 / 11:15 pm IST
Published Date: June 5, 2026 11:15 pm IST

बोस्टन, पांच जून (एपी) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस नीति को रद्द कर दिया, जिसकी वजह से 39 देशों के प्रवासियों के लिए देश में रहना और प्रवेश करना मुश्किल हो गया था।

इस नीति को नेशनल गार्ड के दो सदस्यों पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद लागू किया गया था।

ट्रंप प्रशासन की कड़ी आलोचना करते हुए एक फैसले में, अमेरिकी जिला मुख्य न्यायाधीश जॉन मैककोनेल जूनियर ने कहा कि इस नीति ने ‘‘अमेरिका में रहने वाले अनगिनत प्रवासियों के जीवन को अनिश्चित कानूनी भंवर में धकेल दिया है।’’ उन्होंने अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं पर कानून की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

पिछले साल हुई गोलीबारी की घटना के बाद लागू की गई नीतियों के कारण 39 अफ्रीकी, एशियाई, लातिन अमेरिकी और पश्चिम एशियाई देशों के प्रवासियों को उनके शरण, वर्क परमिट, ग्रीन कार्ड और नागरिकता आवेदनों पर अंतिम निर्णय प्राप्त करने से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया था।

एपी सुभाष धीरज

धीरज


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