वाशिंगटन, 15 सितंबर (एपी) अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने डाक मतपत्रों पर पाबंदी लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को सोमवार को फिलहाल के लिए खारिज कर दिया।
मध्यावधि चुनाव की प्रक्रिया जारी रहने के बीच आया यह फैसला चुनावी नियमों को लेकर आखिरी समय तक चली कानूनी खींचतान पर फिलहाल विराम लगाता है।
फैसले के बाद राज्यों को वर्षों से जारी व्यवस्था के तहत डाक मतपत्र भेजने की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो और न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस ने अदालत के संक्षिप्त आदेश पर असहमति जताई। न्यायमूर्ति ब्रेट कवानॉ ने भी माना कि मध्यावधि चुनाव के लिए इन पाबंदियों को लागू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि बाद में वह ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला दे सकते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने सत्ता बरकार रखने के लिए नवंबर में प्रस्तावित अहम चुनावों से पहले इन पाबंदियों को लागू करने का रास्ता साफ करने के वास्ते उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के करीब एक-तिहाई मतदाता डाक के जरिए मतदान करते हैं।
चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मध्यावधि चुनाव से कुछ सप्ताह पहले पूरी व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव करना संभव नहीं था। वास्तव में, नयी व्यवस्था लागू न होने के बावजूद अलबामा, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन ने पिछले सप्ताह से ही मतदाताओं को डाक मतपत्र भेजना शुरू कर दिया था।
एपी खारी वैभव
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