अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा, ट्रंप की शर्तें खारिज

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अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा, ट्रंप की शर्तें खारिज

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  • Publish Date - June 30, 2026 / 08:46 PM IST,
    Updated On - June 30, 2026 / 08:46 PM IST

वाशिंगटन, 30 जून (एपी) अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बहुमत से दिये फैसले में जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने के व्यापक सिद्धांत को बरकरार रखा।

इसके साथ ही अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जो लोग अमेरिका में गैर-कानूनी या अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी।

न्यायाधीशों ने संविधान के 14वें संशोधन (जिसे गृह युद्ध के बाद अपनाया गया था) की लंबे समय से लागू व्याख्या और हाल के संघीय कानूनों के आधार पर यह फैसला सुनाया कि देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति – कुछ बहुत ही सीमित अपवादों को छोड़कर-नागरिक होता है।

प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बहुमत के फैसले में कहा कि नागरिकता, तब भी और अब भी अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार है। चौदहवें संशोधन को बनाने वालों ने इस देश में पैदा हुए हर व्यक्ति से यह वादा किया था।

उन्होंने संविधान संशोधन के लिए कांग्रेस में हुई बहस का ज़िक्र करते हुए कहा, ‘‘हम आज भी उस वादे को बरकरार रख रहे हैं।’’

एपी धीरज अविनाश

अविनाश

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