Govt Doctors Private Practice Banned: अब सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाएंगे ये काम, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए किस चीज पर लगी रोक

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Govt Doctors Private Practice Banned: अब सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाएंगे ये काम, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानिए किस चीज पर लगी रोक

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  • Publish Date - April 12, 2026 / 12:14 PM IST,
    Updated On - April 12, 2026 / 01:56 PM IST

Govt Doctors Private Practice Banned | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • बिहार सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया
  • चिकित्सकों को मुआवजे के रूप में गैर-प्रैक्टिस भत्ता (NPA) मिलेगा
  • यह निर्णय ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए लिया गया है

पटना: Govt Doctors Private Practice Banned बिहार सरकार ने शनिवार को सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय राज्य के प्रमुख कार्यक्रम ‘सात निश्चय-3’ (2025-30) के तहत लिया गया है।

Govt Doctors Private Practice Banned अधिसूचना में कहा गया है कि “सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन” संकल्प के तहत राज्य सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का फैसला किया है। विभाग ने यह भी बताया कि सरकारी चिकित्सकों के लिए गैर-प्रैक्टिस भत्ता (एनपीए) के माध्यम से मुआवजे से संबंधित अलग दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, जो सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी पर निर्भर होंगे।

यह प्रावधान राज्य के सभी सरकारी चिकित्सकों और सरकारी अस्पतालों के संकाय सदस्यों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही संकेत दिया था कि ऐसी नीति जल्द लाई जाएगी। जनवरी में पश्चिम चंपारण जिले में अपनी ‘समृद्धि यात्रा’ के दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नयी नीति लाएगी।

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क्या सभी सरकारी चिकित्सकों पर यह नियम लागू होगा?

हाँ, यह नियम सभी सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेजों के संकाय सदस्यों पर लागू होगा।

निजी प्रैक्टिस पर रोक क्यों लगाई गई है?

स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और निष्पक्ष बनाने तथा सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को मजबूत करने के लिए।

चिकित्सकों को मुआवजा कैसे मिलेगा?

उन्हें गैर-प्रैक्टिस भत्ता (NPA) दिया जाएगा, जिसके दिशा-निर्देश बाद में जारी होंगे।