बिहार के दो निवासियों को हिरासत में लेने में प्रक्रियागत चूक पर कर्नाटक के अधिकारियों को नोटिस जारी

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बिहार के दो निवासियों को हिरासत में लेने में प्रक्रियागत चूक पर कर्नाटक के अधिकारियों को नोटिस जारी

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  • Publish Date - September 7, 2026 / 10:48 PM IST,
    Updated On - September 7, 2026 / 10:48 PM IST

पटना, सात सितंबर (भाषा) पटना उच्च न्यायालय ने पिछले महीने वैशाली जिले के दो निवासियों को हिरासत में लेने में कथित प्रक्रियागत चूक के मामले में कर्नाटक पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

शत्रुधन प्रसाद सिंह द्वारा दायर रिट याचिका के अनुसार, कर्नाटक पुलिस ने 12 अगस्त को आलोक अंबानी और अमन कुमार को स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना हिरासत में लिया और सक्षम अदालत से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किए बिना उन्हें अपने साथ ले गई।

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने तीन सितंबर को पारित आदेश में अंतरराज्यीय कार्रवाई में कथित प्रक्रियागत चूक पर कड़ा संज्ञान लिया।

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार और कर्नाटक, दोनों राज्यों के अधिकारियों को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि दोनों व्यक्तियों को किस प्रकार और किन कारणों से अपने साथ ले जाया गया।

अदालत ने अधिकारियों से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि दोनों व्यक्तियों को वर्तमान में कहां रखा गया है तथा उनकी गिरफ्तारी के संबंध में यदि कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई है तो उसका पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए।

अदालती आदेश के अनुसार, मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

भाषा सं कैलाश सुरभि

सुरभि