Contract Employees Salary Payment Order || Image- Pinterest File
श्रीनगर: कोरोना महामारी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने वाले हेल्थकेयर कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा है कि वह उनकी बकाया सैलरी जारी करने की प्रक्रिया पर तेज़ी से काम कर रही है। (Contract Employees Salary Payment Order) इन कर्मचारियों को काम से हटाए जाने के लगभग तीन साल बाद यह कदम उठाया जा रहा है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा (H&ME) विभाग ने बताया कि यह कदम भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में उठाया गया है।
विधायक डॉ. नरेंद्र सिंह रैना द्वारा पूछे गए विधानसभा प्रश्न संख्या 1437 के लिखित जवाब में, विभाग ने कहा कि वह “COVID-19 महामारी के दौरान कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करने वाले, अब काम से हटाए जा चुके DRDO कर्मचारियों की बकाया सैलरी जारी करने की प्रक्रिया पर तेज़ी से काम कर रहा है।” विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 24 नवंबर, 2025 के फैसले का हवाला दिया। यह फैसला SLP संख्या 31281/2025 (विशाल शर्मा और अन्य बनाम) के मामले में आया था, जिसमें काम से हटाए गए कर्मचारियों को सैलरी जारी करने का निर्देश दिया गया था।
इन कर्मचारियों में डॉक्टर, पैरामेडिकल और संबंधित स्टाफ शामिल थे। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया गया था और इन्होंने श्रीनगर और जम्मू में 500 बिस्तरों वाले अस्थायी COVID केयर अस्पतालों को चालू करने में अहम भूमिका निभाई थी। (Contract Employees Salary Payment Order) सरकार के अनुसार, उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर, 2022 को आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। हालांकि, “जनसेवा की ज़रूरतों को देखते हुए” कई कर्मचारियों ने 15 अप्रैल, 2023 तक अपनी ड्यूटी जारी रखी।
विभाग ने सदन को बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर और सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू के प्रिंसिपलों से उपस्थिति और किए गए काम की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। जवाब में कहा गया, “ये प्रमाणित रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती हैं कि अधिकांश कर्मचारी संबंधित अवधि के दौरान ड्यूटी पर मौजूद थे। हालांकि, कुछ ऐसे मामले भी थे जिनमें स्वीकार्य छुट्टी, इस्तीफ़ा या बिना अनुमति के अनुपस्थिति शामिल थी।”
इसमें आगे कहा गया कि यह मामला अभी विचाराधीन है और प्रक्रिया और औपचारिकता पूरी होने तथा आवश्यक मंज़ूरी मिलने के बाद सैलरी जारी करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। H&ME विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें “किसी भी अधिकारी की ओर से जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है।” विभाग ने बताया कि इस प्रक्रिया में उपस्थिति रिकॉर्ड इकट्ठा करना, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव (पूर्वव्यापी प्रभाव से), और फंड जारी करने के लिए वित्तीय मंज़ूरी लेना शामिल था। (Contract Employees Salary Payment) इस फ़ैसले से उन सैकड़ों हेल्थकेयर कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने महामारी के दौरान सबसे आगे रहकर काम किया था और जम्मू-कश्मीर में COVID-19 सुविधाओं को संभालने में अहम भूमिका निभाई थी।
Salary of COVID warriors to be released: Government https://t.co/Iu6BUW9eHI
— Greater Kashmir (@GreaterKashmir) April 2, 2026
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