Rahul Pande New CIC: मुख्य सूचना आयुक्त बने राहुल पांडे.. राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ..

राज्य सूचना आयुक्तों को जांच का आदेश देने, समन जारी करने, सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश देने और सार्वजनिक प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगने का अधिकार प्राप्त है।

  •  
  • Publish Date - April 21, 2025 / 05:39 PM IST,
    Updated On - April 21, 2025 / 08:58 PM IST

Rahul Pande New CIC of Maharashtra || Image- nagpurnews

HIGHLIGHTS
  • राहुल पांडे ने महाराष्ट्र के नए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ ली।
  • तीन नए राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से RTI कानून को नई गति मिलेगी।
  • मुख्यमंत्री फडणवीस ने पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण की उम्मीद जताई।

Rahul Pande New CIC of Maharashtra: मुंबई: राहुल पांडे ने सोमवार को मुंबई स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में महाराष्ट्र के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (एससीआईसी) के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें शपथ राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने दिलाई। इस मौके पर राज्य के तीन नए राज्य सूचना आयुक्त रवींद्र ठाकरे, प्रकाश इंदलकर और गजानन निमदेव ने भी अपने पद की शपथ ली।

Read More: Bilaspur Crime News: बिलासपुर के श्मशान में तंत्र-मंत्र कर रहे थे 4 पुरुष और 8 महिलाएं.. शिकायत के बाद सभी को उठा ले गई पुलिस

दिग्गज नेता रहे मौजूद

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद सदस्य परिणय फुके, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बृजेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और राज्य गीत से हुई और समापन भी राष्ट्रगान के साथ किया गया। शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नरनावरे ने नियुक्तियों की अधिसूचना पढ़कर सुनाई।

Rahul Pande New CIC of Maharashtra: मुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी नवनियुक्त आयुक्तों को बधाई दी। उन्होंने कहा, “राहुल पांडे को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। साथ ही रवींद्र ठाकरे, प्रकाश इंदलकर और गजानन निमदेव को राज्य सूचना आयुक्त बनने पर शुभकामनाएं। उम्मीद है कि यह नियुक्तियां सूचना के अधिकार को मजबूत बनाएंगी और पारदर्शिता के जरिए नागरिकों को सशक्त करेंगी।”

मजबूत होगा RTI कानून

इन नई नियुक्तियों से राज्य में सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक, राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। यह आयोग स्वतंत्र रूप से काम करता है और किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन नहीं होता।

Read Also: Notice to Teachers: ड्यूटी से शिक्षक नदारद… अचानक निरीक्षण के लिए स्कूल पहुंचे BEO, लापरवाही देख की ये सख्त कार्रवाई

Rahul Pande New CIC of Maharashtra: राज्य सूचना आयुक्तों को जांच का आदेश देने, समन जारी करने, सूचना अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश देने और सार्वजनिक प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगने का अधिकार प्राप्त है। जबकि केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है।