(Atal Pension Yojana, Image Credit: Pexels)
Atal Pension Yojana: केंद्र सरकार के द्वारा लोगों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है। इन्हीं में से एक है अटल पेंशन योजना (APY)। जो असंगठित क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने तथा भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का संचालन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के द्वारा किया जाता है।
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यह अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारकों के लिए है। अटल पेंशन योजना उन लोगों के डिजाइन की गई है जो आयकरदाता नहीं है और जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी नहीं है। इस योजना में आपके द्वारा चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर योगदान अलग-अलग होता है। इस योजना में शामिल होने के बाद व्यक्ति की ओर से किए गए अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलेगी, जो 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक होती है। इसका मतलब है कि योजना के तहत निवेश करने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद उनके द्वारा चुने गए पेंशन विकल्प के अनुसार हर महीने एक निश्चित राशि मिलेगी।
अटल पेंशन योजना में यदि ग्राहक की 60 वर्ष की आयु के पहले असामयिक मृत्यु हो जाती है तो ग्राहक का जीवनसाथी शेष अवधि के लिए अंशदान जारी रख सकता है, जब तक कि ग्राहक की आयु 60 वर्ष की न हो जाए। जिसका भुगतान करने के लिए ग्राहक मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक आधार पर इस योजना में अंशदान कर सकता है।
अटल पेंशन योजना से बाहर निकलने के लिए, ग्राहक कुछ शर्तों के तहत स्वैच्छिक रूप से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ग्राहक को केवल उसके द्वारा जमा किए गए अंशदान ही मिलेगा। उन्हें सरकारी सह-अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज की वापसी नहीं मिलेगी। बता दें कि, इस योजना के अंतर्गत नामांकित कुल ग्राहकों में करीब 47% महिलाएं हैं। 29 अप्रैल 2025 तक अटल पेंशन योजना के तहत 7.66 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने सदस्यता लिया है।