ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी अधिनियम में स्पष्टीकरण संशोधन मानसून सत्र में: राजस्व सचिव

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ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी अधिनियम में स्पष्टीकरण संशोधन मानसून सत्र में: राजस्व सचिव

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  • Publish Date - July 13, 2023 / 05:16 PM IST,
    Updated On - July 13, 2023 / 05:16 PM IST

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (भाषा) केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी टैक्स लगाने के जीएसटी परिषद के फैसले को लागू करने के लिए संसद के मानसून सत्र में जीएसटी अधिनियम में स्पष्टीकरण संशोधन प्रस्ताव लाएगी।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त 2023 तक चलेगा।

उन्होंने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा, ”हमारी कोशिश होगी कि कानून का मसौदा तैयार किया जाए और इसे संसद में पेश कर मानसून सत्र में पारित कराया जाए।”

मल्होत्रा ने कहा कि कार्यान्वयन तभी प्रभावी होगा, जब राज्य विधानमंडल भी राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन को पारित कर देंगे। इसमें कुछ समय लगेगा।

राजस्व सचिव ने कहा, ”यह एक स्पष्टीकरण संशोधन है। हमारा मानना है कि ऑनलाइन गेम… चाहे कौशल का खेल हो या किस्मत का खेल… नतीजा दांव पर निर्भर करता है। परिषद ने केवल इस दृष्टिकोण की पुष्टि की है कि इन खेलों के लिए पूर्ण भुगतान मूल्य या जो राशि ऑनलाइन गेमिंग मंच पर दी जाती है, उस पर 28 प्रतिशत कर लगेगा।”

उन्होंने कहा कि इस लिहाज यह पिछली तारीख से लागू होने वाला कर नहीं है।

मल्होत्रा ने कहा कि इस समय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां सकल गेमिंग आय पर कम कर का भुगतान कर रही हैं, जो भोजन पर लगने वाले पांच प्रतिशत के कर से भी कम है।

माल एवं सेवा कर परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण