अदालत ने केएएल एयरवेज, कलानिधि मारन की अपील खारिज की: स्पाइसजेट

अदालत ने केएएल एयरवेज, कलानिधि मारन की अपील खारिज की: स्पाइसजेट

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  • Publish Date - May 26, 2025 / 10:34 PM IST,
    Updated On - May 26, 2025 / 10:34 PM IST

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) स्पाइसजेट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने और अन्य दावों की मांग की गई थी।

एयरलाइन ने शेयर बाजार को बताया कि केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन ने शुरू में मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की थी।

मारन और केएएल एयरवेज स्पाइसजेट के पूर्व प्रवर्तक हैं।

इसमें बताया गया कि इन दावों की पूरी तरह से जांच की गई और बाद में उच्चतम न्यायालय के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति ने खारिज कर दिया।

इसके बाद, केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन ने दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ में अपील की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

भाषा अजय पाण्डेय

पाण्डेय