Home » Business » EPFO Pension: Do you know how much your pension will be when you retire in 2030? Learn the calculation method, it will blow your mind!
EPFO Pension: क्या आज जानते हैं 2030 में रिटायर होने पर आपकी पेंशन कितनी होगी? जानिए कैलकुलेशन का तरीका, सुनते ही दिमाग घूम जाएगा!
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ईपीएफओ पेंशन योजना प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अहम है। 2030 में रिटायर होने वालों की पेंशन उनके सेवा वर्षों, अंतिम वेतन और ईपीएफओ नियमों पर निर्भर करेगी। सही जानकारी और योजना से रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
EPFO Pension: अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आपका पीएफ कटता है, तो आप इम्प्लॉईज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत पेंशन पाने के पात्र होते हैं। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित की जाती है। आपकी सैलरी का एक हिस्सा कंपनी काटकर ईपीएफ में जमा करती है, जिससे आपकी पेंशन निर्धारित होती है। साथ ही कंपनी भी आपके हिस्से के बराबर योगदान देती है, जिसमें से एक हिस्सा EPS में जाता है। यदि आप निश्चित समय तक नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है, तो आप निश्चित उम्र के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
पेंशन पाने की पात्रता
EPS के तहत कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा होना आवश्यक है।
58 साल की उम्र में सामान्य पेंशन पाने के लिए पात्र।
50 साल की उम्र से जल्दी पेंशन लेने पर राशि कम होगी, वहीं 58 साल के बाद पेंशन टालने पर हर साल राशि लगभग 4% बढ़ जाएगी।
EPS के तहत पेंशन कैलकुलेशन कैसे होता है?
EPS पेंशन की गणना का फॉर्मूला: मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य सैलरी × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70
पेंशन योग्य सैलरी: पिछले 60 महीनों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का औसत।
सैलरी कैप: 15,000 रुपये प्रति माह।
पेंशन योग्य सेवा: EPS में योगदान किए गए कुल साल (अधूरे सालों को राउंड अप किया जाएगा, अधिकतम 35 साल)।
यह फॉर्मूला EPFO द्वारा आपकी सेवा और सैलरी हिस्ट्री के आधार पर सही पेंशन सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
2030 में रिटायर होने वालों के लिए उदाहरण
मान लीजिए एक कर्मचारी 2030 में रिटायर हो रहा है। उसकी कुल सेवा 25 साल है।
पेंशन योग्य सैलरी: 15,000 रुपये
पेंशन योग्य सेवा: 25 साल
कैलकुलेशन: 15,000 × 25 ÷ 70 = 5,357 रुपये प्रति माह
इस हिसाब से कर्मचारी को प्रतिमाह 5,357 रुपये पेंशन मिलेगी। यह पेंशन सामान्यतः 58 साल की उम्र से शुरू होगी।
अगर 50 साल की उम्र से पेंशन लेना चाहें – पेंशन 4% कम होगी।
अगर 58 साल के बाद टालें (60 साल तक) – पेंशन लगभग 4% सालाना बढ़ेगी।
सरकार ने संसद में दी जानकारी
सरकार ने लोकसभा में बताया कि EPFO ने EPS 1995 के तहत अधिक पेंशन पाने के लिए लगभग 99% अर्जियों को प्रोसेस कर दिया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के फैसले को लागू करने के लिए EPFO ने सभी कदम उठाए हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 21 नवंबर से सोशल सिक्योरिटी कोड और अन्य कोड लागू होने के बाद, प्रोविडेंट फंड में 15,000 रुपये मासिक वेतन सीमा से अधिक का योगदान स्वैच्छिक होगा।