मुंबई, 26 नवंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में 25,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच बंद करने की मुंबई पुलिस की रपट पर सुनवाई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए इस एजेंसी की ओर से लगायी गयी अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
इस मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम भी आरोपी के रूप में दर्ज है।
मंबई पुलिस की आर्थिक अपराध अन्वेषण इकाई ने (ईओडब्ल्यू) ने भष्ट्राचार निवारक ब्यूरो (एसीबी) के मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में सितंबर में क्लोजर रपट (मामला बंद करने की रपट) दाखिल की। ईओडब्ल्यू का कहना है कि उसकी जांच टीम को इस मामले में कोई आपराधिक पहलू नहीं दिखा।
ईडी की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया कि पुलिस की जांच में खोट है। एजेंसी ने मामला बंद करने रपट पर अदालती सुनवाई में हस्तक्षेप की अनुमति मांगी थी।
एसीबी अदालत के न्यायाधीश अजय चंपकलाल डागा ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की अर्जी खारिज कर दी।
कार्रवाई बंद करने की पुलिस की रपट पर आगे सुनवाई जारी रहेगी।
भाषा मनोहर रमण
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