EPFO Update: PF Transfer में बार-बार आ रही दिक्कत? घर बैठे मिनटों में इस छोटी गलती को ऐसे करें ठीक, जानिए पूरा प्रोसेस
EPFO Update: नौकरी बदलने के बाद PF बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए UAN में 'Date of Exit' सही होना जरूरी है। अगर पुरानी कंपनी ने इसे अपडेट नही किया है तो कर्मचारी नौकरी छोड़ने के 2 महीने के बाद आधार OTP की मदद से खुद यह तारीख अपडेट कर सकता है।
(EPFO Update/ Image Credit: AI-generated)
- PF ट्रांसफर के लिए Date of Exit जरूरी
- 2 महीने बाद खुद कर सकते हैं अपडेट
- आधार OTP से पूरा होगा प्रोसेस
बिजनेस: EPFO Update: नौकरी बदलने के बाद पुराने EPF खाते का पैसा नई कंपनी के PF खाते में ट्रांसफर करने के लिए UAN में ‘Date of Exit’ यानी नौकरी छोड़ने की तारीख सही दर्ज होना जरूरी है। कई बार पुरानी कंपनी यह जानकारी अपडेट (EPFO Update) नहीं करती। जिसकी वजह से PF ट्रांसफर की प्रक्रिया रुक सकती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को अब कंपनी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। EPFO अपने सदस्यों को UAN पोर्टल के जरिए खुद Date of Exit अपडेट करने की सुविधा देता है।
खुद अपडेट करने से पहले जानें नियम
Date of Exit ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें (EPFO Update) पूरी करनी होती हैं। नौकरी छोड़े हुए कम से कम 2 महीने पूरे होने चाहिए। इसके अलावा दर्ज की जाने वाली तारीख उसी महीने की होनी चाहिए, जिसमें पुरानी कंपनी ने आखिरी बार PF का योगदान जमा किया था। कर्मचारी का UAN एक्टिव होना और आधार से लिंक होना भी जरूरी है। साथ ही आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होना चाहिए।
UAN पोर्टल पर ऐसे करें अपडेट
सबसे पहले EPFO Member Unified Portal पर UAN और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। इसके बाद Manage सेक्शन में जाकर Mark Exit विकल्प चुनें। अब पुरानी कंपनी की संबंधित Member ID को सेलेक्ट करें। इसके बाद नौकरी छोड़ने की सही तारीख और Exit का कारण दर्ज करें। तारीख भरने से पहले सैलरी स्लिप या रिलीविंग लेटर से जानकारी जरूर मिला लें।
OTP से पूरा होगा प्रोसेस
सभी जानकारी भरने के बाद कंसेंट बॉक्स पर टिक करें और Get OTP पर क्लिक करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर मिले OTP को दर्ज करके सबमिट करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद Date of Exit अपडेट हो जाएगी। इसके बाद UAN पोर्टल के View > Service History सेक्शन में जाकर चेक सकते हैं कि पुरानी कंपनी के रिकॉर्ड में एग्जिट डेट सही दिखाई दे रही है या नहीं।
गलत तारीख दर्ज है तो क्या करें?
अगर पुरानी कंपनी पहले ही गलत Date of Exit दर्ज कर चुकी है तो कर्मचारी इसे सीधे (EPFO Update) ऑनलाइन बदल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में सैलरी स्लिप, रिलीविंग लेटर जैसे जरूरी दस्तावेजों के साथ पुरानी कंपनी से संपर्क करना होगा। समस्या का समाधान नहीं होने पर कर्मचारी ईपीएफओ ग्रीवांस पोर्टल (EPFiGMS) के जरिए EPFO में शिकायत भी दर्ज कर सकता है।
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