एफएसएसएआई ने भ्रामक दावों के लिए वतावे हेल्थकेयर, ग्लोबल हेल्थफिट रिटेल के उत्पादों पर रोक लगाई
एफएसएसएआई ने भ्रामक दावों के लिए वतावे हेल्थकेयर, ग्लोबल हेल्थफिट रिटेल के उत्पादों पर रोक लगाई
नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने पोषक औषधि (न्यूट्रास्यूटिकल फार्मा) बनाने वाली कंपनी वतावे हेल्थकेयर और ‘हेल्थ एंड वेलनेस’ कंपनी ग्लोबल हेल्थफिट रिटेल पर उनके उत्पादों के बारे में भ्रामक दावे करने के कारण रोक लगा दी है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने वतावे हेल्थकेयर को ‘फॉलिन्यूरो सीरप’ बनाने और बेचने से रोक दिया है, क्योंकि कंपनी ने यह भ्रामक दावा किया था कि यह उत्पाद दिमाग के कामकाज को बेहतर बनाएगा।
खाद्य नियामक ने ग्लोबल हेल्थफिट रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ‘न्यूहर्ब्स ट्रू विटामिन’ की बिक्री पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसका कारोबारी नाम भ्रामक था।
बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, एफएसएसएआई ने कहा कि उसने ‘फॉलिन्यूरो सीरप – फॉलिनिक एसिड सीरप’’ के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री के लिए वतावे हेल्थ केयर के खिलाफ ‘रोक का आदेश’ जारी किया है।
एफएसएसएआई ने बताया कि उत्पाद का नाम ‘फॉलिन्यूरो’ और इसके पैक के अगले हिस्से (एफओपी) पर बनी दिमाग की तस्वीर से यह संकेत मिलता है कि यह उत्पाद दिमाग अथवा न्यूरो कामकाज क समर्थन करने या बेहतर बनाने के लिए है। नियामक ने कहा कि यह उत्पाद के मकसद के बारे में भ्रामक दावों की श्रेणी में आता है।
ऐसा लगता है कि यह एफएसएस कानून, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
इसलिए, वतावे हेल्थ केयर को तत्काल प्रभाव से ‘फॉलिन्यूरो सीरप’ के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री से रोक दिया गया है।
इस आदेश का उल्लंघन होने पर, एफएसएसएआई ने कहा कि कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर, ग्लोबल हेल्थफिट रिटेल इंडिया को पहले ही ‘न्यूहर्ब्स ट्रू विटामिन’ उत्पाद के लिए ‘ट्रू विटामिन’ भ्रामक कारोबारी नाम के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया था।
नियामक ने कहा, ”ट्रू विटामिन’ शब्द ग्राहकों को गुमराह कर सकता है क्योंकि एफएसएस (लेबलिंग और प्रदर्शन) कानून, 2020 या एफएसएस (विज्ञापन और दावे) कानून, 2018 के तहत न तो इसे परिभाषित किया गया है और न ही इसे मान्यता दी गई है, और यह इन नियमों का उल्लंघन है।’
इसके अनुसार, सक्षम अधिकारी ने ग्लोबल हेल्थफिट रिटेल को इस उत्पाद की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। कंपनी से कहा गया है कि वह इस नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर ‘कार्रवाई रपट’ (एटीआर) जमा करे और साथ ही किए गए किसी भी सुधारात्मक कदम का कारण भी बताए।
भाषा राजेश राजेश अजय
अजय

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