नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा) विमानन नियामक डीजीसीए ने खतरनाक सामान संभालने से जुड़े कुछ नियमों के पालन में चूक के लिए इंडिगो को चेतावनी पत्र जारी किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में यह जानकारी दी।
इस मामले में, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन को चेतावनी पत्र जारी किया है।
कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में शुक्रवार को कहा, ‘‘यह पत्र जनवरी 2026 में उड़ान के आने के बाद जमीन पर कार्गो सामान के गिरने और उसके बाद हुए ऑडिट में ‘एयरक्राफ्ट (खतरनाक सामान की ढुलाई) नियम, 2026’ के तहत मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) और कुछ नियमों के पालन में हुई चूक के बारे में है।’’
हालांकि, इस बारे में पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया गया।
विमानों में खतरनाक सामान संभालने और ले जाने के लिए कड़े नियम हैं।
इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने कहा कि डीजीसीए के निर्देशानुसार, कंपनी को इस मामले में किए गए सुधारात्मक उपायों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करनी होगी।
एयरलाइन ने कहा कि इसके वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर काफी असर पड़ा है।
कंपनी ने कहा, ‘‘जानकारी देने में हुई देरी अनजाने में हुई थी। इसका कारण उक्त पत्र मिलने से जुड़ी जानकारी के आंतरिक संचार में देरी है।’’
भाषा राजेश राजेश रमण
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