रिलायंस कैपिटल की दिवाला कार्यवाही पर एनसीएलटी ने टॉरेंट की याचिका खारिज की

Ads

रिलायंस कैपिटल की दिवाला कार्यवाही पर एनसीएलटी ने टॉरेंट की याचिका खारिज की

  •  
  • Publish Date - September 13, 2023 / 08:49 PM IST,
    Updated On - September 13, 2023 / 08:49 PM IST

नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने फैसले को लंबित रखने के अनुरोध वाली टॉरेंट इन्वेस्टमेंट्स की याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधिकरण अब 26 सितंबर को कर्ज में दबी रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड (आईआईएचएल) की समाधान योजना को लेकर सुनवाई करेगा।

न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक आईआईएचएल की समाधान योजना को मंजूरी देने के आवेदन को लंबित रखने की टॉरेंट की याचिका को खारिज कर दिया है।

मामला दिवाला न्यायाधिकरण के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। हालांकि, अब इस मामले पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी।

एनसीएलटी टॉरेंट इनवेस्टमेंट्स की याचिका खारिज करते हुए कहा, “तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित है कि समाधान योजना आवेदन पर सुनवाई की जाए।”

भाषा अनुराग रमण

रमण