नई दिल्ली :PAN-Aadhaar Linking Deadline : पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। आज के समय वित्त से जुड़े कई कार्यों को कराने में पैन कार्ड की खास जरूरत सभी लोगों को होती है। सरकार पैन कार्ड की सहायता से वित्तीय हेरफेर का आसानी से पता लगा सकती है। इन दिनों कई जरूरी दस्तावेजों को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। ऐसे में पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। बीते लंबे समय से सरकार ने कई बार पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन को बढ़ाया है। अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून निश्चित की गई है। अगर आप 30 जून, 2023 से पहले अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं। ऐसे में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आप 30 जून से पहले 1 हजार रुपये की लेट फीस की पेमेंट करके अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं।
PAN-Aadhaar Linking Deadline : इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ को अपने डिवाइस में ओपन करना है।
वेबसाइट ओपन होने के बाद आपकी स्क्रीन पर लिंक आधार का विकल्प दिखेगा। आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है।