(RBI New Rules, Image Credit: IBC24 News Archive)
नई दिल्ली: RBI New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़े नामांकन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। नए नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। अब खाताधारक अपने खाते या लॉकर में चार तक नामांकित व्यक्ति जोड़ सकेंगे, जिससे उत्तराधिकार विवादों से निपटना अब आसान हो जाएगा।
RBI के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब ग्राहक अपने बैंक खाते, लॉकर या सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति चुन सकते हैं। इसके साथ ही खाताधारक उत्तराधिकार क्रम (Order of Succession) तय कर सकते हैं। यह सुविधा खासकर तब मददगार होगी जब किसी खाते या लॉकर के मालिक के निधन के बाद परिवार में विवाद उत्पन्न हो।
RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाए। जिससे ग्राहक अब मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नामांकित व्यक्ति जोड़, बदल या हटाने में सक्षम होंगे। इससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी और कागजी कामकाज में लगने वाली समय की भी बचत होगी।
RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से नामांकित व्यक्तियों की जानकारी मान्य रहेगी। खाता धारक चाहे तो नया नामांकन जोड़ सकते हैं या मौजूदा नामांकन में बदलाव भी कर सकते हैं।
सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राहकों के नामांकन का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। किसी भी बदलाव पर बैंक को तुरंत SMS या ईमेल के माध्यम से ग्राहक को सूचित करना होगा, ताकि प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे।
RBI का यह निर्णय बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता, सरलता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। नए नियमों से भविष्य में उत्तराधिकार से जुड़े विवाद कम होंगे और खाताधारकों के परिवार को बैंकिंग दावे में त्वरित समाधान मिलेगा। इससे देशभर के करोड़ों ग्राहकों को सीधा फायदा होगा और बैंकिंग प्रणाली और भरोसेमंद बनेगी।