ब्रिकवर्क रेटिंग्स का लाइसेंस रद्द करने का सेबी का आदेश खारिज

ब्रिकवर्क रेटिंग्स का लाइसेंस रद्द करने का सेबी का आदेश खारिज

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  • Publish Date - June 7, 2023 / 06:11 PM IST,
    Updated On - June 7, 2023 / 06:11 PM IST

नयी दिल्ली, सात जून (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क का लाइसेंस रद्द करने के बाजार नियामक सेबी के आदेश को निरस्त कर दिया है।

हालांकि सैट ने अपने निर्णय में यह माना है कि ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया ने कुछ नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही उसने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास वापस भेज दिया है।

सेबी ने अक्टूबर, 2022 में जारी अपने आदेश में नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन पर ब्रिकवर्क का पंजीकरण रद्द करने के साथ ही उसे छह महीनों के भीतर अपना कामकाज समेटने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ रेटिंग एजेंसी ने सैट के समक्ष अपील की थी।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने मंगलवार को जारी अपने आदेश में कहा कि ब्रिकवर्क ने सेबी के नियमों का उल्लंघन जानबूझकर या धोखाधड़ी की मंशा से नहीं किया था लिहाजा उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता है।

सैट ने लाइसेंस निरस्त करने को अनुचित बताते हुए कहा कि ब्रिकवर्क ने परिचालन के दौरान होने वाली गलतियां की थीं जिसे अनावश्यक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर नियामकीय उल्लंघन बता दिया गया।

हालांकि सैट ने ब्रिकवर्क के खिलाफ जुर्माना लगाने के लिए मामला सेबी के पास वापस भेज दिया है।

भाषा प्रेम प्रेम

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