सेबी का बैंकों को पीएसीएल की इकाइयों के खातों में उपलब्ध जमा उसके खातों में डालने का निर्देश

सेबी का बैंकों को पीएसीएल की इकाइयों के खातों में उपलब्ध जमा उसके खातों में डालने का निर्देश

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  • Publish Date - May 28, 2021 / 03:57 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:01 PM IST

नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पीएसीएल लि. की 640 समूह इकाइयों के बैंक खातों में उपलब्ध राशि को उसके खातों में स्थानांतरित करें।

बाजार नियामक ने सितंबर, 2016 में इन इकाइयों के बैंक खातों के अलावा डीमैट और म्यूचुअल फंड को ‘फ्रीज’ करने का निर्देश दिया था।

सभी बैंकों को बृहस्पतिवार को एक आदेश में सेबी ने कहा कि पीएसीएल की 640 समूह इकाइयों के बैंक खातों और सावधि जमा (एफडी) खातों में उपलब्ध राशि को दो जून तक नियामक के खातों में स्थानांतरित किया जाए।

सेबी ने कहा कि इन इकाइयों के बैंक खातों और अन्य खातों की कुर्की जारी रहेगी।

पीएसीएल ने करीब पांच करोड़ निवेशकों को अच्छे रिटर्न के वादे के साथ 49,100 करोड़ रुपये जुटाए थे। ब्याज भुगतान और अन्य शुल्कों के साथ यह कुल राशि 60,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

समूह ने जनता से यह पैसा कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर जुटाया था।

सेबी ने अपनी जांच में पाया कि समूह ने यह राशि 18 साल की अवधि के दौरान गैरकानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिये जुटाई है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अगुवाई वाली एक समिति ने पीएसीएल के निवेशकों को चरणबद्ध तरीके से रिफंड की प्रक्रिया शुरू की है। मार्च, 2021 तक समिति सफलतापूर्वक 12.7 लाख निवेशकों को 438.34 करोड़ रुपये लौटा चुकी है।

सेबी ने बृहस्पतिवार को अलग से जारी नोटिस में पीएसीएल से संबंधित संपत्तियों की कुर्की का आदेश दिया है। कुर्क की गई संपत्तियां पंजाब के बानुर में जमीन के टुकड़े के रूप में हैं।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर