नयी दिल्ली, छह जून (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को वैकल्पिक निवेश कोष नियमों को अपनाने वाले उद्यम पूंजी कोषों (वीसीएफ) के लिए अतिरिक्त परिसमापन समयसीमा को एक साल बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया।
सेबी ने अगस्त 2024 में वीसीएफ के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) नियमों को अपनाने के तौर-तरीके और शर्तें जारी की थीं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उन वीसीएफ को 19 जुलाई, 2025 तक अतिरिक्त परिसमापन अवधि की अनुमति दी थी, जिनकी कम-से-कम एक योजना उनकी परिसमापन अवधि खत्म होने के बाद अभी तक बंद नहीं हुई है, और जो एआईएफ विनियमों को अपना रहे हैं।
सेबी ने अपने एक परिपत्र में कहा कि उद्योग जगत से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर अब इस अतिरिक्त परिसमापन अवधि को 19 जुलाई, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
भाषा पाण्डेय प्रेम
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