सेबी ने कार्वी के निवेशकों के लिए दावा करने की समयसीमा दिसंबर तक बढ़ाई

सेबी ने कार्वी के निवेशकों के लिए दावा करने की समयसीमा दिसंबर तक बढ़ाई

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  • Publish Date - August 21, 2025 / 06:34 PM IST,
    Updated On - August 21, 2025 / 06:34 PM IST

नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को ग्राहकों की प्रतिभूतियों एवं कोष के निपटान में चूक करने वाली कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के निवेशकों के लिए दावे दाखिल करने की समयसीमा दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने 23 नवंबर, 2020 को ब्रोकिंग फर्म केएसबीएल को चूककर्ता घोषित कर दिया था। इसके बाद निवेशकों को अपने दावे दाखिल करने के लिए कहा गया था और इसकी अंतिम तिथि दो जून, 2025 तय की गई थी।

बाजार नियामक ने अब इस समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 कर दिया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि जिन निवेशकों ने अभी तक दावा दर्ज नहीं कराया है, वे अंतिम तिथि से पहले दावा दाखिल कर दें।

निवेशकों की सुविधा के लिए एनएसई का टोल-फ्री नंबर 1800 266 0050 और ईमेल भी उपलब्ध है।

सेबी ने अप्रैल, 2023 में केएसबीएल और इसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सी. पार्थसारथी पर सात साल के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश पर रोक लगाई थी और उन पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

केएसबीएल पर ग्राहकों की तरफ से दी गई ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ का दुरुपयोग कर उनके शेयरों को गिरवी रखकर वित्तीय संस्थानों से बड़ी रकम जुटाने और फिर उन पैसों का गबन करने का आरोप था।

इस गड़बड़ी के चलते केएसबीएल अपने ग्राहकों के शेयर और फंड का निपटान करने में विफल रहा, जो नियामकीय मानकों का उल्लंघन था।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण