सेबी ने टीआईएल, पूर्व अधिकारियों पर लगाया 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना

सेबी ने टीआईएल, पूर्व अधिकारियों पर लगाया 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना

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  • Publish Date - May 31, 2024 / 04:56 PM IST,
    Updated On - May 31, 2024 / 04:56 PM IST

नयी दिल्ली, 31 मई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने टीआईएल लि. और तीन पूर्व अधिकारियों पर बिक्री और राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के लिए 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

मामला 2019-20 और 2020-21 में कथित फर्जी खरीद-बिक्री से बिक्री और राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर बताने से जुड़ा है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना 45 दिन के भीतर चुकाया जाना चाहिए।

नियामक ने व्यक्तिगत रूप से टीआईएल और सुमित मजूमदार पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सुमित मजूमदार उल्लंघन के समय कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक थे। वह कंपनी के प्रवर्तकों में से एक हैं।

इसके अलावा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमेश अग्रवाल और पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) शिबादित्य घोष पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सेबी ने आदेश में कहा कि टीआईएल की कार्यप्रणाली यह थी कि उसने पिछले वित्त वर्षों में फर्जी ‘बिल’ जारी किए, जिन्हें बाद में अगले वित्त वर्षों में ‘क्रेडिट नोट’ जारी करके रद्द कर दिया गया। बिक्री टर्नओवर या व्यापार प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए उचित दस्तावेजों के बिना उसी दिन फिर से ‘बिल’ जारी किया गया ताकि बैंकों से प्राप्त ऋण सुविधाओं को बनाए रखा जा सके।

इसमें कहा गया, इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में बिक्री या व्यापार प्राप्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया।

भाषा निहारिका रमण

रमण