सेबी की समिति ने पीएसीएल निवेशकों को 15,000 रुपये तक लौटाने की मंजूरी दी

सेबी की समिति ने पीएसीएल निवेशकों को 15,000 रुपये तक लौटाने की मंजूरी दी

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  • Publish Date - October 31, 2022 / 10:16 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:44 PM IST

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) पर्ल ग्रुप (पीएसीएल) के निवेशकों को जमा राशि लौटाने से संबंधित उच्चाधिकार-प्राप्त समिति ने सोमवार को 15,000 रुपये तक के दावे करने वाले आवेदकों को भुगतान की अनुमति दे दी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सार्वजनिक सूचना में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 15,000 रुपये तक के दावे एक नवंबर से लेकर 31 जनवरी, 2023 तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसके लिए सेबी ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली इस समिति का गठन पीएसीएल में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे लौटाने की व्यवस्था करने के लिए की गई थी।

रिफंड की प्रक्रिया जनवरी, 2020 में शुरू हो गई थी लेकिन उस समय 5,000 रुपये तक के दावों का ही निपटान हो सका। उसके बाद जनवरी-मार्च, 2021 में 10,000 रुपये तक के दावे स्वीकार किए गए।

पर्ल ग्रुप के रूप में चर्चित पीएसीएल ने कृषि एवं रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर खुदरा निवेशकों से बड़ी राशि जुटाई थी। सेबी के मुताबिक, इस कंपनी ने 18 वर्षों के भीतर करीब 60,000 करोड़ रुपये निवेशकों से गैरकानूनी ढंग से जुटाए थे।

भाषा प्रेम

प्रेम अजय

अजय