(Silver Loan, Image Source: Pixabay)
नई दिल्ली: Silver Loan: अब सोने की तरह ही चांदी को गिरवी रखकर भी लोन लिया जा सकेगा। आरबीआई ने इसकी विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी है। यह कदम खासकर कम आय वाले परिवारों और छोटे व्यवसायों के लिए बड़ी राहत देने वाला होगा। इससे उन्हें अचानक पैसों की जरूरत में महंगे लोन लेने से बचने में मदद मिलेगी।
RBI ने चांदी पर लोन देने के लिए नियम और दिशा-निर्देश तय किए हैं। सभी बैंक और एनबीएफसी को इन गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इसमें कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां शामिल होंगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्ग के लिए मददगार होगी। सोने के मुकाबले चांदी खरीदना आसान है, इसलिए परिवार अपनी ज्वेलरी या सिक्के गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर लोन ले सकेंगे।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि लोन केवल ज्वेलरी और सिक्कों पर दिया जाएगा। हर परिवार अधिकतम 10 किलोग्राम चांदी की ज्वेलरी या 500 ग्राम तक चांदी के सिक्के गिरवी रख सकता है। लोन-टू-वैल्यू (LTV) लिमिट के तहत बैंक चांदी की कीमत का अधिकतम 85% तक लोन दे सकेंगे।
अगर कोई ग्राहक चांदी की ज्वेलरी या कॉइन पर 2.5 लाख रुपये तक के लोन चाहने पर 85% तक लोन मिलेगा। वहीं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपये के लोन चाहने पर 80% तक लोन दिया जाएगा। जबकि, 5 लाख रुपये से अधिक लोन के लिए 75% तक वैल्यू का लोन मिलेगा। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपये मूल्य की चांदी पर 85,000 रुपये तक लोन लिया जा सकेगा।
यदि ग्राहक समय पर लोन नहीं चुकाता, तो बैंक उसकी गिरवी चांदी या सिक्कों को नीलाम कर सकेगा। पहले ग्राहक को नोटिस भेजा जाएगा और अगर कोई जवाब नहीं आता तो पब्लिक नोटिस के जरिए एक महीने का समय दिया जाएगा। नीलामी का रिजर्व प्राइस वर्तमान कीमत का 90% से कम नहीं होगा।