MGNREGA Employees Transfer News: छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों के तबादला आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस

MGNREGA Employees Transfer News: छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों के तबादला आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस

MGNREGA Employees Transfer News/Image Source: symbolic

HIGHLIGHTS
  • मनरेगा कर्मचारियों को राहत,
  • हाईकोर्ट ने तबादला आदेश पर लगाई रोक
  • राज्य शासन को जारी किया नोटिस

बिलासपुर: MGNREGA Employees Transfer News:  हाईकोर्ट ने मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत तकनीकी सहायकों के तबादले से जुड़े मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने संबंधित तबादला आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। प्रकरण के अनुसार, टिकमचंद कौशिक एवं सूर्यबली सिंह, जो जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत हैं, उनका तबादला कलेक्टर सह कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दिनांक 04.12.2025 को किया गया था।

मनरेगा कर्मचारियों को राहत (MGNREGA Transfer Update)

MGNREGA Employees Transfer News:  उक्त आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में पृथक-पृथक रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गईं। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक द्वारा यह दलील दी गई कि राज्य शासन द्वारा कलेक्टर एवं संभागायुक्त को तकनीकी सहायकों के स्थानांतरण हेतु प्रदान किया गया अधिकार दिनांक 16.05.2023 को वापस ले लिया गया है। इसके बावजूद बिना किसी वैधानिक अधिकार के दिनांक 04.12.2025 को स्थानांतरण आदेश जारी किया गया, जो प्रथम दृष्टया अवैध एवं अधिकार-क्षेत्र से परे है। सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायालय ने प्रकरण में राज्य शासन सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया। राज्य शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता ने प्रतिवादियों क्रमांक 1 से 4 तथा अन्य अधिकारियों की ओर से नोटिस स्वीकार किया, जबकि शेष प्रतिवादियों को नियमानुसार नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

तबादले पर हाईकोर्ट की रोक (High Court Stay on MGNREGA Transfer)

MGNREGA Employees Transfer News:  दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू ने यह निर्देश पारित किया कि याचिकाकर्ताओं से संबंधित दिनांक 04.12.2025 के तबादला आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। प्रकरण को मार्च 2026 में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह आदेश मनरेगा के तहत कार्यरत तकनीकी सहायकों एवं मनरेगा में कार्यरत सभी कर्मचारियों के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बिना वैधानिक अधिकार के पारित प्रशासनिक आदेशों पर न्यायालय सख्त रुख अपनाने को तैयार है।

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"मनरेगा तकनीकी सहायक तबादला मामला" क्या है?

A1. "मनरेगा तकनीकी सहायक तबादला मामला" में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कार्यरत तकनीकी सहायकों के तबादले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है।

"मनरेगा तकनीकी सहायक तबादला मामला" में हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है?

A2. "मनरेगा तकनीकी सहायक तबादला मामला" में हाईकोर्ट ने दिनांक 04.12.2025 के तबादला आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का निर्देश दिया है।

"मनरेगा तकनीकी सहायक तबादला मामला" कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

A3. "मनरेगा तकनीकी सहायक तबादला मामला" इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बिना वैधानिक अधिकार के जारी प्रशासनिक आदेशों पर रोक लगाई जा सकती है, जो मनरेगा के सभी कर्मचारियों के लिए एक अहम नजीर बन सकता है।