CG High Court verdict: क्या मृत कर्मचारी की बहू को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया यह सख्त आदेश

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CG High Court's verdict on Compassionate Appointment: क्या मृत कर्मचारी की बहू को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया यह सख्त आदेश

CG High Court's verdict on Compassionate Appointment: क्या मृत कर्मचारी की बहू को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया यह सख्त आदेश /image: IBC24 File

HIGHLIGHTS
  • मृत कर्मचारी की बहू ने मांगी अनुकंपा नियुक्ति
  • हाईकोर्ट ने 40 दिन में फैसला देने का आदेश दिया
  • आवेदन पर 6 साल से नहीं हुआ था निर्णय

बिलासपुर। CG High Court’s verdict on Compassionate Appointment: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के एक मृत कर्मचारी की बहू को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में सुनवाई के बाद सक्षम अधिकारी को 40 दिन के भीतर नियम अनुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। आवेदन पर लंबे समय तक फैसला न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

2017 में हो गई थी कर्मचारी की मृत्यु

जल संसाधन विभाग के कर्मचारी की वर्ष 2017 में मृत्यु हो गई थी। उनकी बहू शांति बाई यादव ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 28 नवंबर 2020 को आवेदन दिया था। करीब छह साल बाद भी आवेदन पर निर्णय नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता शांति बाई ने याचिका में कहा कि आश्रित परिवार के सदस्य के रूप में अनुकंपा नियुक्ति का लाभ पाने का उनको अधिकार है। याचिका में कहा गया कि आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विभाग ने अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। सुनवाई के दौरान शांति बाई की ओर से अधिवक्ता ने आवेदन पर निर्णय नहीं होने की बात रखी।
शासकीय अधिवक्ता अनिल पांडेय ने कहा
CG High Court’s verdict on Compassionate Appointment राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता अनिल पांडेय ने कहा कि यदि 28 नवंबर 2020 का आवेदन अभी कार्यपालन अभियंता या सक्षम अधिकारी के समक्ष लंबित है तो उस पर कानून के अनुसार विचार कर निर्णय लिया जाएगा। राज्य की इस सहमति के बाद हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना सक्षम अधिकारी को आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया।

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मामला किससे जुड़ा है?

मामला छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग के मृत कर्मचारी की बहू शांति बाई यादव की अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन से जुड़ा है।

शांति बाई ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए कब आवेदन किया था?

उन्होंने 28 नवंबर 2020 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है?

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सक्षम अधिकारी को आवेदन पर नियमों के अनुसार 40 दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

क्या हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है?

नहीं। कोर्ट ने नियुक्ति देने का सीधा आदेश नहीं दिया है। सक्षम अधिकारी को आवेदन पर कानून और नियमों के अनुसार निर्णय लेने को कहा गया है।

हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर क्या कहा?

राज्य की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की और केवल आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।