CG liquor Over Rating Case: IBC24 की खबर का बड़ा असर, शराब ओवर रेट मामले में 4 आबकारी सब इंस्पेक्टर निलंबित, इन जिलों में थी पोस्टिंग

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IBC24 की खबर का बड़ा असर, शराब ओवर रेट मामले 4 आबकारी सब इंस्पेक्टर निलंबित, Chhattisgarh Liquor Over Rating Case

  • Reported By: Rajesh Raj

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  • Publish Date - June 11, 2026 / 07:57 PM IST,
    Updated On - June 11, 2026 / 08:01 PM IST

रायपुर। Chhattisgarh Liquor Over Rating Case छत्तीसगढ़ में IBC24 की खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। प्रदेश में तय कीमत से अधिक दर पर शराब बिक्री के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आबकारी सब इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है।

Chhattisgarh Liquor Over Rating Case IBC24 ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में शराब की ओवररेट बिक्री का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रसारित होने के बाद आबकारी विभाग हरकत में आया और जांच शुरू की गई। विभागीय जांच में पाया गया कि संबंधित अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में संचालित शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही थी। मामले में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए रायपुर में पदस्थ आबकारी सब इंस्पेक्टर कौशल किशोर सोनी, धमतरी के पुरुषोत्तम सिन्हा, बलौदाबाजार-भाटापारा के मनराखन नेताम तथा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई क्षेत्र के प्रभाकर सिरमौर को निलंबित किया गया है। आरोप है कि इनके कार्यक्षेत्र में संचालित शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही थी।

तय कीमत से 10 से 20 रुपये ज्यादा वसूली

बता दें कि रायपुर में आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मौजूद है। तय दर पर शराब बिक्री सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों पर है, लेकिन ओवररेटिंग की आड़ में सालाना करीब 1500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का ऐसा सिस्टम विकसित हो चुका था, जिसके आगे कोई नियम या सख्ती असरदार साबित नहीं हो पा रही थी। नतीजा यह है कि चाहे शराब की दुकान शहर में हो, गांव में, जिला मुख्यालय में या राजधानी में, लगभग हर जगह देसी और विदेशी शराब की बोतलों पर निर्धारित कीमत से 10 से 20 रुपये अधिक वसूले जा रहे हैं।