Christian Society Protest News: छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रहा है ये कानून! ईसाई समाज ने खोला मोर्चा, राजधानी की सड़कों में उतरकर की ये बड़ी मांग

Christian Society Protest News: रायपुर में छत्तीसगढ़ समस्त ईसाई समाज के लोगों ने “सामर्थ सत्याग्रह” के तहत विरोध प्रदर्शन किया

Christian Society Protest News: छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रहा है ये कानून! ईसाई समाज ने खोला मोर्चा, राजधानी की सड़कों में उतरकर की ये बड़ी मांग

Christian Society Protest News/Image Credit: IBC24.in


Reported By: Suman Pandey,
Modified Date: April 18, 2026 / 05:42 pm IST
Published Date: April 18, 2026 5:42 pm IST
HIGHLIGHTS
  • रायपुर में ईसाई समाज के लोगों ने “सामर्थ सत्याग्रह” के तहत विरोध प्रदर्शन किया।
  • रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और दुर्ग से बड़ी संख्या में समाज के लोग इस प्रदर्शन में पहुंचे।
  • नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

Christian Society Protest News: रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ समस्त ईसाई समाज के लोगों ने “सामर्थ सत्याग्रह” के तहत विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और दुर्ग से पहुंचे। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर आयोजित इस प्रदर्शन में लोगों ने प्रस्तावित विधेयक को वापस लेने और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बंद करने की मांग उठाई। मसीही समाज के नेताओं ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। (Christian Society Protest News) उन्होंने विशेष रूप से “लालच” शब्द की स्पष्ट परिभाषा की मांग करते हुए कहा कि स्वेच्छा से धर्म अपनाने या उसका प्रचार करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगनी चाहिए।

क्या है विधेयक के प्रावधान?

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने पर दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की सजा और कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो, तो सजा 10 से 20 साल तक की जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपये जुर्माने तक बढ़ाई जा सकती है। (Christian Society Protest News) वहीं, सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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