drunk teacher viral video: शराबी शिक्षक पर गिरी गाज, नशे की हालत में पहुंचा था स्कूल, वीडियो वायरल होने के बाद DEO ने की कार्रवाई

drunk teacher viral video: डीईओ ने जांच करवाने के बाद मामले की पुष्टि होने पर शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

  • Reported By: Sourabh Dubey

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  • Publish Date - January 7, 2026 / 11:42 AM IST,
    Updated On - January 7, 2026 / 11:47 AM IST

drunk teacher viral video/Image Credit: IBC24.in

HIGHLIGHTS
  • लोरमी- शराबी शिक्षक लक्ष्मण कोलाम निलंबित।
  • लाखासार के शासकीय प्राथमिक शाला में है पदस्थ ।
  • शिक्षक का सोशल मीडिया में वीडियो हुआ था वायरल।

drunk teacher viral video: मुंगेली: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी के शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम शराब पीकर स्कूल पहुंच गया। मामले में सोशल मीडिया में घटना की वीडियो वायरल (drunk teacher viral video) होने पर डीईओ ने जांच करवाने के बाद मामले की पुष्टि होने पर शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया है (drunk teacher suspended)। जानकारी के अनुसार, स्कूल में पांच जनवरी को सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम नशे की हालत में स्कूल पहुंच गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीईओ ने शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया। इस संबंध में बीईओ ने मामले की पुष्टि करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली एलपी डाहिरे को मौखिक रूप से अवगत कराया और संबंधित शिक्षक के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की।

शिक्षा विभाग की सार्वजनिक छवि हुई प्रभावित

drunk teacher viral video: प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि, शिक्षक का यह आचरण शासकीय सेवा नियमों के विपरीत है। साथ ही शराब के नशे में विद्यालय पहुंचना न केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए खतरा माना गया, बल्कि इससे शिक्षा विभाग की सार्वजनिक छवि भी प्रभावित हुई। इसे डीईओ ने गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1,2,3) का उल्लंघन बताया है।

मामले में त्वरित और सख्त कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 (क) के अंतर्गत सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया (drunk teacher suspended)। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लोरमी निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमों के अनुसार उसे इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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