रायपुर: CG Govt Employees छत्तीसगढ़ के सराकरी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल, सरकारी कर्मचारी अब शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो कार्रवाई होगी।
CG Govt Employees दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचरियेां के लिए एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेश पत्र की बार-बार खरीदी बिक्री जो इंट्रा डे, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड आप्शन,व क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग निवेश को सेवा अवचार कदाचार माना जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के रूल 19 के तहत इस तरह की ट्रेडिंग को भ्रष्टाचार की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी अगर कोई सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग करता है उसको भ्रष्टाचार की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।