Govt Employees Leave Cancelled: रद्द हुई इन सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जानिए क्या है कारण?

Govt Employees Leave Cancelled: रद्द हुई इन सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जानिए क्या है कारण?

Govt Employees Leave Cancelled: रद्द हुई इन सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, जानिए क्या है कारण?

Govt Employees Leave Cancelled | Photo Credit: IBC24

Modified Date: April 17, 2026 / 09:53 am IST
Published Date: April 17, 2026 9:53 am IST
HIGHLIGHTS
  • भारत की 16वीं जनगणना वर्ष 2027 में होगी, पहला चरण मई 2026 में
  • छत्तीसगढ़ में जनगणना कार्य हेतु कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द
  • अवकाश केवल कलेक्टर की अनुमति से ही मान्य होगा

रायपुर: Govt Employees Leave Cancelled मोदी सरकार ने साल 2027 में देशभर में जनगणना करवाने का फैसला लिया है। ये भारत की 16वीं जनगणना होगी, जिसकी छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल से शुरुआत हो गई है। वहीं, 1 से 30 मई तक सर्वेयर घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। वहीं प्रदेश में जनगणना को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक (Govt Employees Leave Cancelled) लगा दी है। ये उस कर्मचारियों पर लागू होगा जो इस कार्य में लगे रहेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में कलेक्टरों को आदेश भी जारी कर दिया है।

Govt Employees Leave  विभाग ने जिला कलेक्टरों को भेजे गए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि जनगणना कार्य में संलग्न किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर जाने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। बिना कलेक्टर की स्वीकृति के लिया गया अवकाश मान्य नहीं होगा।

बता दें कि जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और त्रुटिरहित कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जनगणना प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। यदि किसी को विशेष परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता होती है, तो उसे जिला जनगणना शाखा के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद ही कलेक्टर और प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी की अनुमति से अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

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