प्रदेश के पूर्व विधायकों की पेंशन में हुई बढ़ोत्तरी, सदन में प्रस्ताव पारित

प्रदेश के पूर्व विधायकों की पेंशन में हुई बढ़ोत्तरी, सदन में प्रस्ताव पारित: Increase in pension of former MLAs of Chhattisgarh

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  • Publish Date - March 22, 2023 / 09:58 PM IST,
    Updated On - March 22, 2023 / 09:58 PM IST

Increase in pension of former MLAs of Chhattisgarh : रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बुधवार को एक संशोधन विधेयक पारित किया जिसमें पूर्व विधायकों के पेंशन और यात्रा भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव है। विधानसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया था, जिस पर बुधवार को चर्चा हुई। इस विधेयक में पूर्व विधायकों को टेलीफोन और अर्दली भत्ता देने का प्रस्ताव है। विधेयक के मुताबिक पूर्व विधायकों की पेंशन 35,000 रुपये से बढ़ाकर 58,300 रुपये की जाएगी।

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Increase in pension of former MLAs of Chhattisgarh : विधेयक के मुताबिक पूर्व विधायक अपनी सदस्यता के पहले कार्यकाल (पांच वर्ष से अधिक कार्यकाल) के बाद प्रत्येक एक वर्ष के लिए प्रति माह एक हजार रुपए की अतिरिक्त पेंशन पाने का भी हकदार होगा। विधेयक में कहा गया है कि प्रत्येक मौजूदा सदस्य रेलवे/हवाई यात्रा के लिए मौजूदा आठ लाख रुपये प्रति वर्ष के बजाय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष का भत्ता पाने का हकदार होगा।

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Increase in pension of former MLAs of Chhattisgarh : इसी तरह पूर्व विधायकों के लिए यह भत्ता चार लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर पांच लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व विधायक टेलीफोन भत्ता के लिए 10 हजार रुपए और अर्दली भत्ता के लिए 15 हजार रुपए पाने का हकदार होगा।

 

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