Raipur News: कोर्ट का बड़ा फैसला, दो आरोपियों को सुनाया इतने साल की सजा, जानें किस मामले में हुई ये बड़ी कार्रवाई

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Raipur News: कोर्ट का बड़ा फैसला, दो आरोपियों को सुनाया इतने साल की सजा, जानें किस मामले में हुई ये बड़ी कार्रवाई

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  • Publish Date - February 2, 2026 / 09:56 PM IST,
    Updated On - February 2, 2026 / 09:57 PM IST
HIGHLIGHTS
  • रायपुर NDPS कोर्ट ने दो आरोपियों को 6-6 साल की सजा और जुर्माना सुनाया
  • आरोपियों को 2023 में पाकिस्तान से लाई गई हेरोइन के साथ पकड़ा गया था
  • फैसले को नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है

रायपुर: Raipur News नशे के सौदागरों के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अंतरराज्यीय नशा तस्करी के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को 6-6 साल की सजा सुनाया है। साथ ही 60-60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Raipur News Hindi सजा पाने वालों में मनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू शामिल हैं, जो पंजाब के मोगा और फिरोजपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों को साल 2023 में पाकिस्तान से लाई गई नशीली हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था।

इस मामले में गोलबाजार थाना में FIR दर्ज की गई थी। NDPS विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले को नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

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आरोपियों को कितनी सजा मिली?

दोनों आरोपियों को 6-6 साल की कैद और ₹60,000 जुर्माना लगाया गया।

दोषी कौन हैं और कहां के निवासी हैं?

मनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू, जो पंजाब के मोगा और फिरोजपुर जिले के निवासी हैं।

पुलिस ने इन्हें कब और कैसे पकड़ा था?

साल 2023 में पाकिस्तान से लाई गई हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था।