Publish Date - March 2, 2025 / 07:47 AM IST,
Updated On - March 2, 2025 / 07:47 AM IST
CG Hindi News| Photo Credit: CG DPR
HIGHLIGHTS
बजट से पहले सीएम साय की अहम बैठक
आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक
कल 3 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट
Sai Cabinet Meeting: रायपुर। 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का बजट पेश करने जा रहे हैं। वहीं, बजट के ठीक एक दिन पहले सीएम साय ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। जी हां, आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। मंत्रालय में बजट को लेकर चर्चा की जाएगी।
बता दें कि, 3 मार्च को राज्य का बजट पेश होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो गया है जो 21 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में 17 बैठकें होंगी। विष्णुदेव साय सरकार इस सत्र में अपना दूसरा बजट पेश करेगी।
Sai Cabinet Meeting: जनवरी में लिए गए साय कैबिनेट के ये बड़े फैसले:
छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
राज्य के किसानों को उन्नत और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 के तहत छूट प्राप्त संस्थाओं की सूची का विस्तार किया गया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधान सभा के पंचम सत्र माह फरवरी-मार्च 2025 हेतु माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से उपार्जित धान की शेष राशि का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को स्वीकृत अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 3300 करोड़ रूपए की अनुमति का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1992 से 1994 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर यथास्थान (In situ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने हेतु आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया।