Chhattisgarh Sai Cabinet Decision : सैनिकों के सम्मान में साय कैबिनेट का बड़ा फैसला! 25 लाख तक की संपत्ति खरीद पर मिलेगी कितने प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट?

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रायपुर में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सैनिकों को स्टाम्प शुल्क में 25% छूट, दुधारू पशु योजना के विस्तार और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समिति गठन जैसे बड़े फैसले लिए।

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  • Publish Date - April 15, 2026 / 04:42 PM IST,
    Updated On - April 15, 2026 / 04:42 PM IST

Chhattisgarh Sai Cabinet Decision / Image Source : FILE

HIGHLIGHTS
  • सैनिकों, पूर्व सैनिकों और विधवाओं को 25% स्टाम्प शुल्क में छूट
  • 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर मिलेगा लाभ
  • दुधारू पशु योजना अब सभी वर्गों के लिए लागू

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए, जिनकी विस्तृत जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया के साथ साझा की।

सैनिकों और उनके परिवारों के लिए ऐतिहासिक निर्णय

साय कैबिनेट ने राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के सम्मान में एक बड़ा फैसला लिया है। अब इन्हें अपने जीवनकाल में एक बार छत्तीसगढ़ के भीतर 25 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति भूमि या भवनखरीदने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि सैनिकों का जीवन स्थानांतरण और अस्थायित्व से भरा होता है, ऐसे में यह निर्णय उन्हें स्थायी निवास बनाने के लिए आर्थिक राहत प्रदान करेगा।

पशुपालकों के लिए योजना में संशोधन

बैठक में दुधारू पशु प्रदाय योजना को लेकर भी अहम बदलाव किए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने इस पायलट प्रोजेक्ट में संशोधन करते हुए अब अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ-साथ सभी सामाजिक वर्गों के हितग्राहियों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के साथ हुए एमओयू (MoU) की संबंधित कंडिका में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code लागू करने के संबंध में Uniform Civil Code का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

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