मानहानि के मामले में अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष को एक साल कारावास, भेजे गए जेल

मानहानि के मामले में अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष को एक साल कारावास, भेजे गए जेल

मानहानि के मामले में अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष को एक साल कारावास, भेजे गए जेल
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: September 11, 2019 4:19 pm IST

कोरबा: मानहानी के एक मामले में अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण अग्रवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष एलएन अग्रवाल की सजा की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल को जेल भेज दिया गया है।

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दरअसल मानहानी का यह मामला अधिवक्ता कल्पना पांडे से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2013 में सरकार की ओर से नोटरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे। इसके लिए अधिवक्ता कल्पना ने आवेदन की तैयारी की थी। अधिवक्ता संघ के तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण अग्रवाल के पास दस्तावेज में ऋटि सुधार कराने पहुंची थी। अग्रवाल ने उनके दस्तावेज को फर्जी बता दिया था।

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मामले को लेकर रामपुर चौकी में अधिवक्ता पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था। जांच में अधिवक्ता पांडे के खिलाफ की शिकायत झूठी पाई गई थी। अधिवक्ता पांडे ने पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण अग्रवाल के खिलाफ मानहानी का केस दर्ज कराया था। मामले में सुनवाई कोरबा के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई थी। मजिस्टे्रट ने पूर्व अध्यक्ष अग्रवाल को मानहानी के तहत दो साल की साधारण कारावास और पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया था।

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इसके बाद पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण अग्रवाल ने ऊपरी न्यायालय में निचले अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सीजेएम कोर्ट की सजा को एडीजे कोर्ट ने हटाकर आधा कर दिया। न्यायाधीया योगेश पारीक की अदालत ने धारा 500 व 211 में एक एक साल की सजा और 182 में तीन माह की साधारण करावास की सजा सुनाया।

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