RT PCR टेस्ट की फिक्स दर से ज्यादा ना हो वसूली, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

RT PCR टेस्ट की फिक्स दर से ज्यादा ना हो वसूली, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

  •  
  • Publish Date - April 7, 2021 / 04:50 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:56 PM IST

जबलपुर।  प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश  दिए हैं।

read more: बिगड़े हालात: एक चिता पर जलाए गए 8 कोरोना मरीजों के शव, तस्वीर देखकर दहल जाएगा दिल

हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि आयुष्मान योजना की तहत निजी अस्पतालों में बेड आरक्षित रखें। योजना तहत 20 फीसदी बेड आरक्षित रखने के आदेश का  पालन किया जाए।  

read more:  अगवा कोबरा कमांडो के स्थानीय स्तर पर रिहाई पर पूर्ण…

इलाज की सही दर से ही मरीजों से फीस ली जाए। RTPCR टेस्ट की फिक्स दर से ज़्यादा ना वसूली हो।

read more:  कोर्ट का फैसला! पत्नी का खर्च उठाना, वित्तीय सहायता मुहैया कराना पत…

हाईकोर्ट की सुनवाई में ये बात सामने आई है कि निजी लैब ज्यादा फीस वसूल रहीं हैं । मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी ।